मेडिकल कॉलेजों के लिए NMC की सख्ती, 70 संस्थानों को नोटिस; तुरंत लगानी होगी CCTV व्यवस्था


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  • एनएमसी ने 70 मेडिकल कॉलेजों में नियम उल्लंघन पाया.
  • अनिवार्य 25 सीसीटीवी, एनवीआर और रिकॉर्डिंग नियम नहीं माने गए.
  • आयोग ने तुरंत इन नियमों का पालन करने का निर्देश दिया.
  • ये नियम कॉलेजों में पारदर्शिता और निगरानी के लिए हैं.

अगर आपका मेडिकल कॉलेज राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो अब मुश्किल बढ़ सकती है. आयोग ने ऐसे 70 मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों की पहचान की है, जिन्होंने अब तक अनिवार्य CCTV कैमरे और निगरानी प्रणाली से जुड़े नियम पूरे नहीं किए हैं. एनएमसी ने इन सभी संस्थानों को तुरंत नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है.

एनएमसी की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस में साफ कहा गया है कि उसके दायरे में आने वाले सभी मेडिकल कॉलेजों को तय मानकों के मुताबिक परिसर में 25 सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. इसके साथ ही नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (NVR) लगाना और कम से कम 30 दिनों तक कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना भी जरूरी है. इतना ही नहीं, कॉलेजों को अपने एनवीआर की फीड आयोग के साथ भी साझा करनी होगी.

आयोग ने बताया कि यह कोई नया नियम नहीं है. इन निर्देशों को पहले भी अलग-अलग नियमों और अधिसूचनाओं के जरिए जारी किया जा चुका है. इनमें यूजी मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड रेगुलेशंस (UGMSR-2023), पीजी मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड रेगुलेशंस (PGMSR-2023 संशोधन) और एमएआरबी रेगुलेशंस-2023 शामिल हैं. इसके बावजूद कई मेडिकल कॉलेज अब तक इनका पालन नहीं कर पाए हैं.

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NMC ने क्या कहा?

एनएमसी के मुताबिक, जिन संस्थानों ने अभी तक अपने सीसीटीवी सिस्टम और एनवीआर को आयोग से नहीं जोड़ा है, उनसे लगातार संपर्क किया गया. कई बार याद दिलाने के बाद भी कुछ कॉलेजों ने आवश्यक व्यवस्था नहीं की. इसी वजह से अब आयोग ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर सभी संस्थानों को तुरंत नियम लागू करने के निर्देश दिए हैं.

आयोग का कहना है कि मेडिकल कॉलेजों में सीसीटीवी व्यवस्था केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इससे संस्थानों में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलती है और नियामक व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है.

नोटिस में उन 70 मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों का जिक्र किया गया है, जो अभी तक निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं. आयोग ने इन संस्थानों से बिना देरी किए सीसीटीवी कैमरे लगाने, एनवीआर स्थापित करने और उसकी फीड साझा करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है.

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